सर्वोच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, जनवरी 12, 2010
सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 2005 में गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख की एक मुठभेड़ में मौत होने के मामले की जांच करे. इस आदेश को नरेंद्र मोदी सरकार के लिये एक झटके की तरह से देखा जा रहा है.
सोहराबुद्दीन शेख के भाई द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश तरुण चटर्जी और आफताब आलम की खण्डपीठ ने यह आदेश दिया है.
गुजरात सरकार लगातार दावा कर रही थी कि उसके द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले से ही इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है.
सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी (फाइल फोटो)
गुजरात और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक संयुक्त कार्यवाही में सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और एक अन्य व्यक्ति को 22 नवंबर 2005 को उस समय उठा लिया था जब ये लोग हैदराबाद से महाराष्ट्र स्थित सांगली जा रहे थे.
बाद में गुजरात पुलिस ने दावा किया कि एक कथित मुठभेड़ में सोहराबुद्दीनमारा गया है. पुलिस ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड़यंत्र रच रहा था.
गुजरात पुलिस के कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिये उसने सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी और एक अन्य व्यक्ति तुलसीराम प्रजापति की भी हत्या कर डाली.