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कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट; न्यायालय ने सीबीआई को फटकारा
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2010
 
Sajjan Kumar.jpg
सज्जन कुमार के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी
दिल्ली के एक न्यायालय ने सज्जन कुमार और 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों के ग्यारह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिये सीबीआई को जमकर फटकार लगायी है.

अतिरिक्त मुख्य महानगरीय न्यायाधीश लोकेश कुमार सीबीआई की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि इन लोगों को 'भगोड़ा' घोषित किया जाये.

न्यायाधीश ने कहा, "जहां तक जमीनी कार्यवाही का प्रश्न है, ऐसा नहीं लगता है कि सीबीआई ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये कोई गंभीर प्रयास किया है."

न्यायालय ने सज्जन कुमार और इस मामले के 11 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ नये गैर जमानती वारंट जारी किये हैं.

सीबीआई ने न्यायालय में दलील दी थी कि उसने अभियुक्तों के निवास पर छापे मारे लेकिन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका.
 
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