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सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को अंतरिम तौर पर सही करार दिया
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, मार्च 25, 2010
 
supreme court of india.jpg
आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी
आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उस समय बड़ी राहत मिल गयी जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में राज्य में मुस्लिमों में पिछड़े वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी.

मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायाधीश जे. एम. पंचाल और न्यायाधीश बी. एस. चौहान की खण्डपीठ ने इस मामले को एक संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया है जो अगस्त में इस मामले की सुनवाई करेगी.

न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय में संविधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवाद है.

आंध्र प्रदेश न्यायालय के राज्य में मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिये जाने फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री के. रोसैया की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी.
 
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