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सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का आदेश नहीं दे सकता: मुख्य न्यायाधीश
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, मार्च 25, 2010
 
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राजनेताओं के भ्रष्टाचार की जांच करना हमारा काम नहीं: केजी बालाकृष्णन
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे राजनीतिज्ञों के खिलाफ जांच का आदेश देना सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है. उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी संबंधित जांच एजेंसियों की है.

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सीबीआई जांच का आदेश देने की अपील की गयी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुये हुये सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है.

न्यायालय ने कहा, "इस तरह के मामलों में जांच करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की है जैसे - राज्य पुलिस, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो."
 
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