26/11 हमला मामले में कसाब दोषी करार, साक्ष्यों के अभाव में दो भारतीय सह-अभियुक्त बरी
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, मई 03, 2010
आज मंगलवार को सुनायी जा सकती है सज़ा
मुंबई की आर्थर रोड जेल में इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायालय ने पाकिस्तानी नागरिक अजमल आमिर कसाब को उन सभी 86 अभियोगों का दोषी पाया है जो अभियोजन पक्ष ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुये आतंकी हमले के संबंध में उस पर लगाये थे.
लेकिन विशेष न्यायालय ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में लश्कर-ए-तैयबा के दो भारतीय अभियुक्तों को बरी कर दिया. लेकिन विशेष न्यायाधीश एम. एल. ताहिलियानी ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को इन दोनों के विरुद्ध सबूत नहीं जुटा पाने के लिये फटकार भी लगायी.
विशेष न्यायाधीश ने कसाब की पहली अपराध स्वीकारोक्ति को सच मानते हुये कहा कि 26/11 का हमला राज्य प्रायोजित आतंकवाद का स्पष्ट मामला है जिसमें हमलावर कराची से मुंबई आये इस बात के पुख्ता सबूत हैं.
उन्होंने कहा कि इस हमले का षड़यंत्र पाकिस्तान में रचा गया था और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, ऑपरेशनल कमॉण्डर ज़की उर रहमान लख़वी, अबू हम्जा सहित 20 वांछित अपराधी इस हमले का षड़यंत्र रचने में शामिल हैं.