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ऑनर किलिंग (प्रतिष्ठा के लिये हत्या) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और 8 राज्यों को नोटिस जारी किये
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, जून 21, 2010
 
supreme court of india.jpg
ऑनर किलिंग पर सरकारों को नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक गैरसरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया है. न्यायालय ने इन सरकारों से पूछा कि वे इस समस्या से निपटने के लिये क्या कर रही हैं.

न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा और ए. के. पटनायक ने एक एनजीओ 'शक्तिवाहिनी' की याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया. न्यायाधीशों ने खाप पंचायतों के इशारे पर की गयी ऐसी हत्याओं पर गंभीर चिंता जतायी.

एनजीओ ने कहा था कि हाल ही में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में ऐसी घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और केंद्र और राज्य सरकारें वोट बैंक की राजनीति के दबाव में इस मामले में प्रभावी कार्यवाही करने से हिचक रही हैं.
 
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