दहेज देने पर वधू के परिवार पर भी मुकदमा चलना चाहिये: न्यायालय
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, जून 26, 2010
वधू पक्ष पर भी चले दहेज देने का मुकदमा: न्यायालय
दिल्ली के एक न्यायालय ने यह तल्ख टिप्पणी की है. न्यायालय ने कहा कि वधू पक्ष द्वारा दहेज दिये जाने की वजह से दहेज विरोधी कानून केवल कागजी शेर बन कर रह गया है.
न्यायालय ने कहा कि दहेज मांगने वाले वर पक्ष की तरह दहेज देने वाले वधू पक्ष पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिये तभी जाकर सदियों पुरानी इस सामाजिक कुरीति पर नियंत्रण किया जा सकेगा.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लव ने कहा कि दहेज की ताली दोनों हाथों से बजती है और जब तक कोई दहेज देने वाला नहीं होगा कोई दहेज ले नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दहेज विरोधी कानून के खण्ड तीन में दहेज देने और लेने वाले दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है.
न्यायालय ने कहा कि यह संभव नहीं है कि ऐसे मामलों में एक पर तो अभियोग लगाया जाये जबकि दूसरे के अपराध की अनदेखी कर दी जाये.
न्यायालय ने कहा कि संबंधियों और मित्रों द्वारा विवाह में दिये जाने वाले बेशकीमती उपहारों के बारे में आयकर अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिये ताकि वे उस पर कर वसूल कर सकें.