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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक बी. रामलिंगा राजू को जमानत दी
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, अगस्त 18, 2010
 
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बी. रामालिंगा राजू को सशर्त जमानत
आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बुधवार को सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष बी. रामालिंगा राजू को जमानत पर रिहा कर दिया. रामालिंगा राजू को पिछले वर्ष 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. राजू पर 14 हजार करोड़ रु. का घोटाला करने का आरोप है ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला है.

रामालिंगा राजू के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में दलील दी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है. इसके बाद न्यायाधीश राजा इलान्गो ने बी. रामालिंगा राजू को सशर्त जमानत दे दी. न्यायाधीश ने राजू को 20-20 लाख रुपये की दो जमानतें देने के साथ ही हैदराबाद से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया.

राजू के वकीलों ने कहा था कि पिछले साल सितंबर से ही राजू का हैदराबाद के सरकारी निज़ाम अस्पताल में हिपैटाइटिस-सी के संक्रमण का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक राजू को 48 हफ्तों तक हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगना है जिसमें से 30 लग चुके हैं.

हालांकि जमानत की ख़बर आने के बाद निज़ाम अस्पताल के डॉक्टरों ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका इलाज काफी कारगर रहा और अब उनकी हालत में काफी सुधार हो चुका है. डॉक्टरों के मुताबिक राजू को ये इंजेक्शन घर या अस्पताल पर भी लगाये जा सकते हैं.

सीबीआई ने न्यायालय के इस निर्णय पर निराशा जाहिर की है. सीबीआई ने कहा कि वह न्यायालय से अपील करेगी कि राजू के स्वास्थ्य की जांच के लिये डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया जाये क्योंकि राजू पिछले साल सितंबर से ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं.
 
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