सरकार ने नये टैक्स कानून को लागू करना एक साल के लिये टाला, महिला करदाताओं को विशेष रियायतें खत्म करने का प्रस्ताव
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, अगस्त 30, 2010
नया टैक्स कोड 2012 से लागू होगा: सुनील मित्रा, राजस्व सचिव
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रत्यक्ष कर संहिता कानून विधेयक (Direct Tax Code Bill) को सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि इस कानून को अब 01 अप्रैल 2012 से लागू किया जायेगा.
इस विधेयक में सरकार ने आयकर निर्धारित करने के लिये तीन स्तर बनाये हैं. 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा. 2 से 5 लाख रुपये तक वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत आयकर देना होगा.
महिला करदाताओं को कोई विशेष छूट नहीं देने का प्रस्ताव है. हालांकि बुजुर्ग करदाताओं को सालाना 2.5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा.
नया कानून पुराने पड़ चुके आयकर कानून 1961 की जगह लेगा. सरकार ने कहा कि चूंकि पुराने पड़ चुके कानून से लोग इतने ज्यादा परिचित थे कि नये कानून और इसके प्रावधानों को समझने के लिये उन्हें समय चाहिये होगा. इसीलिये सरकार ने नये प्रत्यक्ष कर कानून को 2011 के बजाय 1 अप्रैल 2012 से लागू करने का निर्णय लिया है.