पुलिस ने कोर्ट को बताया कि देशद्रोह के आरोपों के तहत गिरफ्तार किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व व्याख्याता एस़ए़आर गिलानी ने प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में जो कहा वह काफी पीड़ादायक और कथित तौर पर देश के खिलाफ था।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक गर्ग को बताया कि वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन्हें अब तक गिलानी की जमानत की याचिका के कागजात की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक वकील ने कोर्ट में कहा कि वे आज इस मामले पर बहस करने की स्थिति में नहीं हैं। यह (गिलानी के खिलाफ) काफी पीड़ादायक और देश विरोधी (जो कुछ भी उन्होंने कथित तौर पर कहा) आरोपों का मामला है।
सुनवाई शुरू होते ही अभियोजक ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अभी तक गिलानी की जमानत याचिका नहीं मिली है लेकिन यह पूरा मामला यहां प्रेस क्लब में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के वीडियो फुटेज से पैदा हुआ है