केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा नौ अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश मंगलवार को दिए।
आरोप आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) की धारा 120 बी के तहत तय किए जाएंगे। इससे पहले, सभी 12 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की।
न्यायाधीश एसके यादव ने याचिका खारिज करते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। आरोपियों को हालांकि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।
अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
स्थानीय समाचार चैनलों से बातचीत में बचाव पक्ष के वकील प्रशांत सिंह अटल ने जानकारी दी कि अदालत ने सुनवाई के बाद सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी। हमने अपनी बात रखी है। हमने अदालत को बताया है कि बाबरी मामले में इन लोगों की कोई संलिप्तता नहीं थी।