केंद्र सरकार जल्दी ही एक कार्यकारी आदेश के जरिये देश के सभी राज्यों में ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपये महीने करने जा रही है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को हैदराबाद में पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी।
बंडारू दत्तात्रेय ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुये कहा कि संसद में विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून में जरूरी संशोधन नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिये पूरा किया जायेगा।
दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने ठेका मजदूर (नियमन एवं समापन) के नियम 25 और केंद्रीय नियम में बदलाव का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि यह नियम तैयार किया जा चुका है और मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद राज्य सरकारें इस फैसले को लागू करेगी।
दत्तात्रेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश दिया है।
सरकार ने कहा है कि सभी ठेकेदारों को श्रम मंत्रालय से पंजीकरण कराना होगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि तेलंगाना और आंध प्रदेश में एक लाख से ज्यादा सफाईकर्मी हैं जिन्हें हर महीने 8500 रुपये मिलते हैं। इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनके अलावा करोड़ों मजदूरों को भी लाभ होगा।