वर्ष 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ज़मानत याचिका रद्द कर दी है।
साध्वी की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई पिछले सप्ताह ही पूरी हुई थी, अदालत को आज इस पर अपना फैसला देना था।
मालेगांव बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा जेल में है। इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले दिनों दायर अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी थी।
एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी के वकील ने ज़मानत के अर्जी दाखिल की थी। मगर धमाके में मारे गए एक व्यक्ति के पिता ने इस
मामले में दखल देने का आवेदन देते हुए ज़मानत याचिका का विरोध किया था।
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को बम धमाके हुए थे जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 घायल हो गए थे।