भारत ने किंगफिशर एयरलाइन के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इस हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर मुंबई के एक न्यायालय ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत लाने के प्रयास करने को कहा था।
शुक्रवार को मंत्रालय ने कहा था कि वो माल्या के खिलाफ कानूनी सलाह ले रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि विदेश मंत्रालय माल्या द्वारा उनका पासपोर्ट रद्द ना करने या जब्त करने की प्रार्थना का भी अध्ययन कर रहा है।
लेकिन रविवार को मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द करने का फैसला लिया है।
खबरों के मुताबिक विजय माल्या यूके में हैं और पासपोर्ट रद्द होने के बाद भारत आने के लिये भी माल्या को विशेष अनुमति सर्टिफिकेट चाहिये होगा।
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने 15 अप्रैल को माल्या का पासपोर्ट और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट निलंबित कर दिया था।
शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी बैंकों की अपील पर सम्मन किया है।
प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ आईडीबीआई से 900 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून के उल्लंघन की जांच कर रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक माल्या ने आईडीबीआई से पैसा लेकर विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति हासिल की है।
माल्या ने इन आरोपों का खंडन किया है और कर्ज का एक हिस्सा वापस देने की पेशकश भी की।
लेकिन माल्या कभी भी निदेशालय या कोर्ट सामने पेश भी नहीं हुये।