वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हैदराबाद में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब जुलाई मास के लिये बिक्रीकर रिटर्न जीएसटीआर-1 को 10 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा और खरीद के रिटर्न जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक।
परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने हैदराबाद में मीडिया को यह जानकारी दी।
हैदराबाद में परिषद की 21वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि तीस वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई हैं। इनमें भुने हुए चने, इडली-दोसा पेस्ट, खली, रेनकोट और रबरबैंड शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। सत्तर प्रतिशत से अधिक करदाताओं से लगभग 95 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
उन्होंने कहा कि 15 मई तक ट्रेड मार्क पंजीकृत कराने वाली कंपनियों को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि छोटी कारों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।
मझोली कारों पर जीएसटी की दर 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत और बड़ी कारों पर 48 प्रतिशत कर दी गई है।
एस यू वी वाहनों पर जीएसटी की दर सात प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।
श्री जेटली ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग केंद्रों से बेची जाने वाली वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
श्री जेटली ने कहा कि नए अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क में 21 लाख नये व्यापारी और डीलर शामिल किए गए हैं।