मुंबई की एक मकोका कोर्ट ने मंगलवार को औरंगाबाद आर्म्स केस में आतंकी अबु जुंदाल और 6 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो दोषियों को 14 साल और तीन को 8 साल कैद की सजा दी है।
कोर्ट ने हथियारों का जखीरा मिलने के मामले में आतंकी अबु जुंदाल समेत 12 लोगों को 28 जुलाई को दोषी ठहराया था, जबकि 10 लोगों को बरी कर दिया था।
अबु जुंदाल आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है और वह मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकी हमले का अहम साजिशकर्ता है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 8 मई, 2006 में एक वाहन में हथियारों का जखीरा मिला था।
उसमें 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके 47 रायफलें और 3200 कारतूस बरामद हुए थे। वाहन चलाने वाला शख्स जबी बताया गया था।
सरकारी वकील ने कहा कि जबी और कोई नहीं, बल्कि अबु जुंदाल ही है। वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकी बांग्लादेश फरार हो गया और वहां से पाकिस्तान भाग गया।