बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मुंबई के आलीशान कफ परेड इलाके में समुद्र तट पर स्थित आदर्श हाउसिंग सोसायटी की 31 मंजिल की इमारत को ढहाने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि यह इमारत तटीय क्षेत्र से संबंधित नियमों का उल्लंघन करके बनायी गयी थी। कोर्ट ने राजनेताओं और नौकरशाहों को करगिल युद्ध के शहीदों की विधवाओं के नाम का इस्तेमाल कर इमारत बनाने और फ्लैट हड़पने के लिये आड़े हाथों लिया।
कोर्ट ने इन नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश भी दिया है।
यह मामला नवंबर 2010 में सामने आया था जिसके चलते महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चाह्वाण को पद छोड़ना पड़ा था।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुंबई यात्रा के तुरंत बाद अशोक चाह्वाण को इस्तीफा देना पड़ा था।
2011 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भी आदर्श हाउसिंग सोसायटी में हुई धांधली के लिये नेताओं और नौकरशाहों की तीखी आलोचना की थी।
सेना के कई अधिकारियों और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित राजनीतिज्ञों पर आरोप है कि उन्होंने इमारत की मंजूरी दिलाने में मदद दी और इसके बदले में फ्लैट हासिल किए।