उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
इसके साथ ही कांग्रेस के 9 विधायकों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अलग से अपील दायर की है।
केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की पीठ के के सामने याचिका दायर की। पीठ ने कहा इस मामले में सुनवाई का निर्णय मुख्य न्यायाधीश लेंगे।
इस मामले पर सुनवाई आज शुक्रवार को या फिर सोमवार को हो सकती है।
कल केंद्र सरकार के वरिष्ठतम वकील महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इस मामले में उत्तराखण्ड का फैसला गलत है और केंद्र इसके लिये सर्वोच्च अदालत में अपील करेगा।
मुकुल रोहतगी ने कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के पर्याप्त आधार थे।
एक संबंधित घटनाक्रम में हरीश रावत ने राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर फिर काम शुरू कर दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक हरीश रावत ने कैबिनेट की बैठक बुलायी जिसमें करीब एक दर्जन फैसले लिये गये।