मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए।
मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लताड़ लगाई है।
अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए।
अदालत ने यह टिप्पणी राहुल गांधी के एक बयान पर दायर मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए की।
उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।
कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात का सबूत देना होगा कि यह बयान जनहित में दिया गया।
केस का फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि यह बयान आम लोगों के हित में था या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि आप पूरे संगठन को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 27 जुलाई तक विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा