राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal)ने दिल्ली में 10 साल पुराने सभी डीज़ल वाहनों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। 15 साल या इससे पुराने डीज़ल वाहनों पर राजधानी में पहले ही रोक लगी हुई है।
एनजीटी 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों को लेकर कहा है कि 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन होगा।
यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
एनजीटी ने दिल्ली के आरटीओ को निर्देश दिया है कि वे जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करें उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए और पुलिस इन पर कार्रवाई करे।
एनजीटी के आदेश के बाद आरटीओ अब इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल एक आदेश में 10 साल से अधिक पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी। लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका।
सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि आदेश पर अमल के लिए उसने काफी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल सकी।