दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के एक न्यायालय ने 10 महीने पुराने इस मामले में उसके सामने पेश होने का सम्मन भेजा है।
पिछले साल एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देते समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस के लिये ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था।
इसके बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने मीडिया से कहा था कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिये ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है।
मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने अपनी भावनायें आहत होने की दलील देते हुये न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इस टिप्पणी के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा दिल्ली के दो पुलिस थानों में दो अलग शिकायतें दर्ज की गई थीं। साथ ही एक मानहानि का केस भी दर्ज हुआ था।
पिछले साल जुलाई में दायर की गई इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 14 जुलाई को हाज़िर होने के लिए कहा है।
उस समय पड़ोस के गाजियाबाद जिले के कप्तान धर्मेंद्र सिंह यादव ने जिले के पुलिस कर्मियों को इस नकारात्मक टिप्पणी से हतोत्साहित नहीं होने के लिये एक औपचारिक पत्र लिखा था, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी।
हालांकि बाद में अपनी सफाई देते हुये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनका इरादा ईमानदार पुलिस कर्मियों को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने उन पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द कहा है जो गरीब लोगों को परेशान करके पैसे ऐंठते हैं।