सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय की पैरोल 19 जून तक बढ़ा दी है। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का आरोप झेल रहे सुब्रत राय को शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर उन्होंने 15 जून तक सेबी-सहारा एकाउंट में 1500 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उन्हें तिहाड़ भेज दिया जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी की प्रक्रिया शुरु करने का भी आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक से एंबे वैली की नीलामी की शर्तें तैयार करने और 19 जून को मंजूरी के लिए उसके समक्ष रखने को कहा।
एक कंपनी की ओर से सहारा का न्यूयार्क होटल खरीदने की मंशा जताने के लिए हलफनामा देने वाले चेन्नई के प्रकाश स्वामी आखिरी आदेश के अनुरूप 10 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहे।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर स्वामी समय पर रकम जमा नहीं करा पाए तो उन्हें भी न्यायालय की अवमानना के लिए एक माह जेल में रहना होगा।
कोर्ट के आदेश के बाद पेशी पर आए सुब्रत राय से अदालत ने कहा कि 15 जून या उससे पहले सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपए जमा कराएं, कोर्ट के इस आदेश पर सुब्रत ने हांमी भरी।
राय ने बाद की तारीख का 552 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। यह चेक 15 जुलाई तक कैश कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राय से सुनवाई की अगली तारीख 19 जून को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।